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स्टेट बैंक ने भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण साझा नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा समाप्त हो गई

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भारतीय स्टेट बैंक ने अभी तक राजनीतिक दलों द्वारा रखे गए चुनावी बांड का विवरण साझा नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बुधवार तक चुनाव आयोग को ब्योरा सौंपने का निर्देश दिया था, लेकिन यह समयसीमा भी बीत चुकी है. स्टेट बैंक ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और राजनीतिक दलों द्वारा रखे गए चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में स्टेट बैंक ने तर्क दिया कि ‘प्रत्येक साइलो’ से जानकारी प्राप्त करने और एक ‘साइलो’ से दूसरे ‘साइलो’ में जानकारी के मिलान की प्रक्रिया में समय लगेगा। स्टेट बैंक का आवेदन अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है. सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग के साथ कोई विवरण साझा नहीं किया गया। चुनाव निकाय के एक प्रवक्ता ने कहा कि उसे इस मामले पर कोई जानकारी नहीं है।

पिछले महीने, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया और एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा रखे गए प्रत्येक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया। जानकारी में नकद तिथि और बांड का मूल्य शामिल होना चाहिए और 6 मार्च तक चुनाव पैनल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में, एसबीआई ने तर्क दिया कि “प्रत्येक साइलो” से जानकारी प्राप्त करना और एक साइलो से दूसरे साइलो में जानकारी का मिलान करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया होगी। पीठ ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग (ईसी) को 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी प्रकाशित करनी चाहिए

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