डोनाल्ड ट्रंप लड़ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया प्रतिबंध
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल (संसद परिसर) पर हमले के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराने की कोशिशों को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकेंगे. इससे पहले, एक अदालत ने ट्रंप को कोलोराडो के रिपब्लिकन प्राइमरी में मतदान के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सर्वसम्मति से निचली अदालत के फैसले को पलट दिया कि ट्रम्प को 6 जनवरी, 2021 के राजधानी हमले में उनकी कथित भूमिका के कारण 14वें संशोधन के तहत सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य ठहराया गया था।
कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रावधान, अनुच्छेद 3 को ट्रम्प पर लागू किया जा सकता है। इससे पहले किसी भी अदालत ने अनुच्छेद 3 को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर लागू नहीं किया था.
कोलोराडो, मेन और इलिनोइस में मतपत्रों से ट्रम्प का नाम हटा दिया गया था, लेकिन तीनों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लंबित था। ट्रंप के वकीलों ने दलील दी कि 6 जनवरी के दंगे दंगे नहीं थे और अगर होते तो ट्रंप दंगों में शामिल नहीं होते