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ईपीएफओ निकासी को लेकर बदला नियम, जानें अब कितना लगेगा टैक्स

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अगर आप भी पीएफ खाताधारक हैं तो आपको बता दें कि सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से ईपीएफओ से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव किया है। बजट 2023 में ईपीएफओ से निकासी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भविष्य निधि से निकासी के लिए कर नियमों में बदलाव किया है।

अब पैन लिंक नहीं होने पर निकासी के समय 30 फीसदी की जगह 20 फीसदी टीडीएस लगेगा. यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। बदले हुए नियम से उन पीएफ धारकों को फायदा होगा, जिनका पैन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। दरअसल अगर कोई खाताधारक 5 साल के भीतर पैसा निकालता है तो उसे टीडीएस देना होता है। जबकि 5 साल के बाद कोई टीडीएस नहीं लगाया जाता है।

ईपीएफओ निकासी के नियम

इसके अलावा बजट 2023 में टीडीएस के लिए 10,000 रुपये की न्यूनतम सीमा को भी हटा दिया गया है। हालांकि लॉटरी और पजल के मामले में 10 हजार रुपये की सीमा का नियम लागू रहेगा। एक वित्तीय वर्ष में कुल 10 हजार रुपये तक टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसके बाद टीडीएस काटा जाएगा।

जिन लोगों के पास टैक्स पैन कार्ड है उन्हें कम टीडीएस देना होता है। अगर किसी का पैन कार्ड ईपीएफओ के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है तो उसे 30 फीसदी तक टीडीएस देना होगा। अब इसे घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया है।

उपरोक्त स्थिति के अलावा यदि कोई व्यक्ति ईपीएफओ खाता खोलने के 5 साल के भीतर पैसा निकालता है, तो टीडीएस देय होता है। यदि 50,000 रुपये से अधिक की राशि निकाली जा रही है और पैन कार्ड उपलब्ध है तो 10 प्रतिशत टीडीएस लगाया जाएगा, लेकिन यदि पैन नहीं है तो उसे 30 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत टीडीएस देना होगा।

पीएफ खाते में जमा राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से निकाला जा सकता है, इसे पीएफ खाते से निकाला जा सकता है। निकासी भी कहा जाता है। कर्मचारी के रिटायर होने या लगातार 2 महीने से ज्यादा बेरोजगार रहने पर ईपीएफओ की रकम निकाली जा सकती है। साथ ही मेडिकल इमरजेंसी, शादी, होम लोन चुकाने जैसी स्थितियों में इस फंड में जमा राशि का कुछ हिस्सा कुछ शर्तों के तहत निकाला जा सकता है।

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