सरकार संशोधित नियम, आधार कार्ड को 10 साल में एक बार अपडेट करना होगा जरूरी

0 177
Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

अगर आपने 10 साल पहले अपना आधार कार्ड बनवाया था तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, सरकार ने आधार नियम में संशोधन किया है। जिसके तहत आधार संख्या प्राप्त करने की तिथि से 10 वर्ष पूरे होने के बाद कम से कम एक बार प्रासंगिक दस्तावेजों को अद्यतन करना आवश्यक है।

पीटीआई के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी गजट पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार आधार को अपडेट करने से केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी में प्रासंगिक जानकारी की सटीकता लगातार सुनिश्चित होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि आधार धारक आधार नामांकन की तारीख से हर 10 साल में कम से कम एक बार अपनी पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अपडेट कर सकते हैं।

आधार विनियमन के प्रावधानों में परिवर्तन

सूचना अद्यतन करने के संबंध में आधार (नामांकन एवं अद्यतन) नियमावली के प्रावधान में परिवर्तन किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो आधार संख्या जारी करता है, ने पिछले महीने लोगों से अपनी पहचान और निवास के दस्तावेजों को अपडेट करने का अनुरोध किया था, अगर उन्हें आधार कार्ड मिले 10 साल से अधिक हो गए हैं और प्रासंगिक जानकारी को फिर से अपडेट नहीं किया है।

यूआईडीएआई ने विकसित किया ‘अपडेट डॉक्यूमेंट’ फीचर

यूआईडीएआई ने आधार धारकों को सुविधा प्रदान करने के लिए ‘अपडेट डॉक्यूमेंट’ सुविधा विकसित की है। इस सुविधा का लाभ ‘माई आधार’ पोर्टल और ‘माई आधार’ एप के जरिए ऑनलाइन लिया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकता है। नई सुविधा के माध्यम से, आधार धारक पहचान प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को अद्यतन करके प्रासंगिक जानकारी को फिर से सत्यापित कर सकते हैं। अब तक 134 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं।

Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now
Ads
Ads
Leave A Reply

Your email address will not be published.