ईपीएफओ ने पीएफ खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया को किया आसान
नौकरीपेशा वर्ग के लोगों के वेतन से हर महीने पीएफ काटा जाता है। जो पीएफ खाते में जमा है। पीएफ राशि न सिर्फ रिटायरमेंट के बाद बल्कि अचानक जरूरत के समय में भी उपयोगी साबित हो सकती है। पहले घर खरीदने या बच्चों की पढ़ाई के लिए रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पैसा निकाला जा सकता था, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान हालात को देखते हुए ईपीएफओ ने पीएफ खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है. अब खाताधारक जब चाहे अपने खाते से पैसे निकाल सकता है
आप नौकरी करते हुए पूरी राशि नहीं निकाल सकते। इसके लिए पीएफ खाते से निकासी की सीमा तय की गई है। नियम के मुताबिक कोई भी खाताधारक पीएफ खाते से तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर या कुल जमा राशि का 75 फीसदी निकाल सकता है. इनमें से जो भी कम हो उसे निकाला जा सकता है।
ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा। यहां UAN और पासवर्ड डालकर अपना अकाउंट लॉग इन करें। प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन से पीएफ एडवांस चुनें, निकासी का कारण चुनें। इसके बाद राशि दर्ज करें, चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें। Get आधार OTP पर क्लिक करें और मोबाइल पर प्राप्त OTP को दर्ज करें। ओटीपी डालने के बाद आपका पीएफ क्लेम ऑनलाइन दर्ज हो जाएगा।