राशन कार्ड में जीवनसाथी और बच्चे का नाम ऑनलाइन कैसे जोड़ें, जानिए पूरी प्रक्रिया

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भारत में राशन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। भारत सरकार द्वारा जारी किया गया यह कार्ड नागरिक की पहचान और निवास का प्रमाण प्रदान करता है। गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल जैसे सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है।

राशन कार्ड के लाभ:

पहचान और निवास का प्रमाण: राशन कार्ड एक वैध पहचान दस्तावेज और निवास का प्रमाण है। इसका उपयोग बैंक खाता खोलने, पासपोर्ट के लिए आवेदन करने और अन्य सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है।

सब्सिडी वाले उत्पादों की खरीद: राशन कार्ड धारकों को गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन जैसे सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों की खरीद पर छूट मिलती है। इससे गरीब और कम आय वाले परिवारों के लिए भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

सरकारी योजनाओं के लाभ: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) जैसी कुछ सरकारी योजनाएं केवल राशन कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध हैं।

राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करना आवश्यक होगा:

  • 1. आधार कार्ड
  • 2. निवास प्रमाण पत्र
  • 3. परिवार के मुखिया का पहचान प्रमाण
  • 4. पारिवारिक आय का प्रमाण
  • 5. राशन कार्ड की वैधता सामान्यतः 5 वर्ष होती है। इसे नवीनीकृत करने के लिए आपको अपने राज्य के खाद्य विभाग में आवेदन करना होगा

यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो आप अपने राज्य खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर या निकटतम खाद्य विभाग कार्यालय में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

बच्चे का नाम ऑनलाइन जोड़ें?

अब राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. यह सुविधा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, असम में उपलब्ध है। मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्यों में उपलब्ध है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

  • 1. अपने राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाएं
  • 2. “राशन कार्ड में सदस्य जोड़ें” या “राशन कार्ड में नाम जोड़ें” जैसे लिंक ढूंढें।
  • 3. लिंक पर क्लिक करें और आवेदन पत्र खोलें
  • 4. फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें, जैसे आपका नाम, राशन कार्ड नंबर, बच्चे का नाम, जन्मतिथि, निवास और आधार कार्ड नंबर।
  • 5. अपने आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें
  • 6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें
  • 7. आवेदन जमा करें

आवेदन जमा करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी। आप अपने आवेदन की स्थिति जांचने के लिए इस एप्लिकेशन नंबर का उपयोग कर सकते हैं।

एक बार आवेदन सत्यापित हो जाने पर बच्चे का नाम आपके राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में आमतौर पर 10-15 दिन लगते हैं.

राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  • 1. राशन कार्ड
  • 2. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • 3. परिवार के मुखिया का आधार कार्ड

बच्चे का नाम जोड़ने के लिए आवेदन शुल्क कितना है?

उपरोक्त ऑनलाइन नाम जोड़ने की सेवा प्रदान करने वाले अधिकांश राज्य इस बच्चे का नाम जोड़ने के लिए 50 रुपये का आवेदन शुल्क लेते हैं। यहां ध्यान देना जरूरी है कि राशन कार्ड में बच्चे का नाम जुड़वाने के लिए बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए. यदि बच्चा 18 वर्ष से अधिक उम्र का है, तो उसे अलग राशन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा।

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