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शिक्षक भर्ती 2020: यहाँ 8393 रेगुलर शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन हुआ जारी  

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शिक्षक भर्ती 2020: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज स्मार्ट स्कूल अभियान समारोह के दौरान प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की। सरकार ने 8393 शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

आज यहां यह खुलासा करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला ने आगे कहा कि नवंबर 2017 में देश में पहले राज्य के रूप में शुरू होने वाले प्राथमिक शिक्षकों को स्थायी शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए 8393 पदों की अधिसूचना के बाद, शिक्षा भर्ती पंजाब के तहत सार्वजनिक नियुक्तियाँ की गईं। योग्य उम्मीदवारों को 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, पंजाब प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए सरकारी स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की भर्ती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि इस भर्ती का एक अन्य प्रमुख पहलू शिक्षा विभाग में लंबे समय से सेवा प्रदाता, शिक्षा प्रदाता, शिक्षा स्वयंसेवक, ईजीएस की उपस्थिति थी। स्वयंसेवक, ए.आई.ई. स्वयंसेवक और एसटीआर स्वयंसेवकों के पास नियमित शिक्षक बनने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि इन स्वयंसेवकों को इस भर्ती में विशेष आयु सीमा में छूट दी गई है।

श्री सिंगला ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तीन साल पहले बहुत फलदायी परिणामों के साथ शुरू की गई थी। इसके तहत पंजाब सरकार ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के मानक को बढ़ाने के लिए प्री-प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला किया है, जो छोटे बच्चों के लिए स्थायी शिक्षकों की मांग को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं और अब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं होगी।

भर्ती निदेशालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, कक्षा 12 वीं में कम से कम 45% अंक या शैक्षणिक योग्यता में समकक्ष परीक्षा और नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम या किसी अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम में डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया हो। विषय परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित है। इन पदों के लिए आयु सीमा 18 से 37 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार, पंजाब के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षा प्रदाता, शिक्षा प्रदाता, शिक्षा स्वयंसेवक, ई.जी.एस. स्वयंसेवक, ए.आई.ई. स्वयंसेवक, एसटीआर स्वयंसेवकों को ऊपरी आयु सीमा में प्रदान की गई सेवा के बराबर छूट दी जाती है। ऊपरी आयु सीमा में तलाकशुदा महिलाओं, विधवाओं, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी गई है।

श्रेणी वार पदों में से 8393 पदों में से, सामान्य 3273, अनुसूचित जाति (एम एंड बी) 840, अनुसूचित जाति (आर एंड ओ) 839, अनुसूचित जाति (भूतपूर्व सैनिक) (एम, बी) 168, अनुसूचित जाति (पूर्व सैनिक) (आर) 168, अनुसूचित जाति (खिलाड़ी) (एम एंड बी) 42, अनुसूचित जाति (खिलाड़ी) (आर एंड ओ) 42, पिछड़ा वर्ग 839, पिछड़ा वर्ग (पूर्व सैनिक) 168, खिलाड़ी (सामान्य) 167, स्वतंत्रता सेनानी 84, भूतपूर्व सैनिक (सामान्य) 588, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, हड्डी रोग संबंधी विकलांग और बौद्धिक रूप से विकलांग या बहु विकलांगता श्रेणी के तहत विकलांग 84-84, सामान्य श्रेणी आर्थिक रूप से विकर धारा 9।

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