सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 सप्ताह की गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत नहीं है

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सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाहित महिला को 26 सप्ताह का गर्भ गिराने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भ्रूण में कोई कमी नहीं देखी गई. 24 हफ्ते से ज्यादा का हो चुका है गर्भ, इसलिए नहीं दी जा सकती गर्भपात की इजाजत कोर्ट ने कहा कि महिला का गर्भ 26 हफ्ते 5 दिन का हो गया है. इस मामले में महिला को तत्काल कोई खतरा नहीं है और यह भ्रूण में किसी खराबी का मामला नहीं है।

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