सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, शर्तों के साथ 6 हफ्ते की जमानत

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दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते की जमानत दे दी है. उन्हें 11 जुलाई तक कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। उन्हें 10 जून को फिर से कोर्ट में पेश होना होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जैन के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें रिहा किया जाए। इस दौरान वह दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सत्येंद्र जैन को निजी अस्पताल में इलाज की इजाजत देते हैं. जैन किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। वह बिना कोर्ट की अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। जमानत के दौरान जो भी इलाज हो रहा है उसके दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश किए जाएं।

इससे पहले 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जैन 31 मई, 2022 से हिरासत में हैं। 6 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

कल सुबह आप नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसलकर गिर गए थे. उन्हें सुबह दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर करीब 12 बजे उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें लोक नारायण जय प्रकाश अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया।

एक सप्ताह में यह तीसरी बार था जब जैन को अस्पताल लाया गया था। इससे पहले 22 मई को उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था. तब उन्हें रीढ़ की हड्डी में परेशानी हुई थी।

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