centered image />

Re-KYC नियम: दोबारा KYC कराने बैंक जाने की जरूरत नहीं, RBI गवर्नर ने साफ़ की स्थिति?

0 247
Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास साफ़ किया कि अब ग्राहक को दोबारा केवाईसी कराने के लिए बार-बार बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि आप घर बैठे ऑनलाइन ReKYC कर सकते हैं, ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है. आरबीआई गवर्नर के निर्देश पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सौरभ सिन्हा ने स्पष्ट किया कि अगर आप अपना ReKYC कर रहे हैं तो ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर आपकी कोई केवाईसी डिटेल नहीं बदली है। तो आप बस अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से बैंक को एक ईमेल या मैसेज भेज दें, फिर आपका reKYC हो गया।

यदि आपका पता बदल गया है, तो इस प्रक्रिया के माध्यम से अपना नया पता बैंक को भेजें। यह 60 दिनों के भीतर इसे सत्यापित करेगा। बैंक दो महीने के भीतर एक पत्र भेजकर आपके नए पते की पुष्टि करेगा। सिन्हा ने कहा कि अगर आपने एक बैंक के साथ केवाईसी कराया है तो भी दोबारा केवाईसी करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि सी.के.वाई.सी.आर. इसके तहत ग्राहक को सीकेवाईसीआर आइडेंटिफायर नंबर दिया जाता है। अगर आप अपना आइडेंटिफायर नंबर किसी बैंक के साथ शेयर करते हैं तो दूसरे बैंक को दोबारा केवाईसी करने की जरूरत नहीं होगी।

उनके मुताबिक अगर बैंक फिर भी केवाईसी करने के लिए बैंक आने को कहता है तो बैंकिंग लोकपाल प्रावधानों और गैर-सांविधिक त्वरित समाधान के तहत आरबीआई को शिकायत की जा सकती है. आरबीआई के अधिकारियों ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। ReKYC के मुद्दे पर RBI गवर्नर ने आगे कहा कि जानकारी के अभाव में कई जगहों पर इस तरह की दिक्कत हो सकती है. जानकारी के अभाव में ऐसा होता है, इसलिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। दास ने कहा, हमें लोकपाल में शिकायतें मिलती रहती हैं और हम इन मुद्दों का समाधान भी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे निर्देश स्पष्ट हैं और हम बैंकों को इन निर्देशों को दोहराते हैं। अधिक शिकायतें प्राप्त करने वाले बैंकों को हम इन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए आंतरिक रूप से बताना जारी रखते हैं।

Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now
Ads
Ads
Leave A Reply

Your email address will not be published.