आरबीआई ने एचडीएफसी, बीओए पर लगाया जुर्माना, 5 सहकारी बैंकों पर भी कार्रवाई
30 नवंबर को आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने पर बैंक ऑफ अमेरिका और एचडीएफसी बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया था। इन दोनों बैंकों पर अनिवासी भारतीयों से जमा स्वीकार करने से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की रकम 10,000 रुपये है. इसके अलावा आरबीआई ने एक अलग मामले में देश के तीन सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है. आरबीआई इससे पहले कई सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगा चुका है।
रिजर्व बैंक ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 11(3) के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए इन दोनों बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई से पहले दोनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
मामले के सभी तथ्यों पर बैंकों की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हो गई है और ऐसे में जुर्माना लगाना जरूरी है. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47-ए(1), धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जुर्माना लगाया गया है।