तमिलनाडु में मंदिरों में नहीं ले जा सकेंगे फोन और कैमरे, पढ़िए मद्रास हाईकोर्ट का पूरा फैसला
मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार को राज्य के सभी मंदिरों में मोबाइल फोन और कैमरों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि इससे श्रद्धालुओं का ध्यान भटकता है। कोर्ट ने ड्रेस कोड को लेकर भी राज्य सरकार को दिशा-निर्देश दिए हैं। फैसले में कहा गया कि मंदिर की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाए।
हाई कोर्ट के जस्टिस आर महादेवन और जे सत्यनारायण की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 हर किसी को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक प्रथाओं का अभ्यास करने की अनुमति देता है। लेकिन समय के साथ इन चीजों को बदलने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि मंदिर में विधि-विधान से पूजा होनी चाहिए और अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फोन और कैमरे जैसी चीजें मंदिर परिसर के अंदर न जाएं.
अदालत थूथुकुडी में अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के एक वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि मंदिरों में हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। अधिकारियों को उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि लोग मंदिर जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। वे अपने फोन और कैमरे में भगवान की तस्वीरें कैद करना कभी बंद नहीं करते। कुछ लोग इस दौरान दूसरे भक्तों की फोटो भी क्लिक करते हैं। जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर हमेशा प्रश्न चिन्ह बना रहता है। उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ अन्य मंदिरों में फोन और कैमरे जैसी चीजों पर प्रतिबंध है। इसमें मदुरै का मीनाक्षी मंदिर भी शामिल है। वहां इसका सख्ती से पालन किया जाता है।
थूथुकुडी मंदिर के कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है. इस आशय की जानकारी मंदिर के बाहर भी चस्पा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वह ड्रेस कोड को भी सख्ती से लागू कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ड्रेस कोड का भी पालन किया जाए