New Tax rules: असूचीबद्ध शेयरों पर कर नियम बदलेंगे, निवेशकों पर प्रभाव

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New Tax rules: उचित बाजार मूल्य से ऊपर के असूचीबद्ध शेयरों में विदेशी निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर कर लगेगा। सरकार ने इसके लिए वित्त अधिनियम 2023 में संशोधन किया है और इसके नियम जल्द जारी हो सकते हैं.

आयकर विभाग जल्द ही अनलिस्टेड कंपनियों में विदेशी निवेश पर टैक्स से जुड़े नियम जारी कर सकता है। यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने दी है। ये नियम इन कंपनियों में निवेश के मूल्यांकन पर होंगे।

जानकारी के मुताबिक, नए वैल्यूएशन रूल्स के आने के बाद एनआरआई द्वारा किए गए निवेश पर गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के उचित बाजार मूल्य के आधार पर ही टैक्स लगेगा।

आपको बता दें कि इसके लिए सरकार द्वारा वित्त अधिनियम 2023 में आईटी अधिनियम की धारा 52(2)(viib) के तहत संशोधन किया गया है और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश को इसके तहत लाया गया है। हालांकि, DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को इससे छूट दी गई है।

New Tax rules: टैक्स कैसे वसूला जाएगा?

वित्त अधिनियम 2023 में कहा गया है कि उचित बाजार मूल्य से ऊपर का निवेश कर योग्य होगा, चाहे निवेश घरेलू निवेशक द्वारा किया गया हो या एनआरआई द्वारा।

सुधार की आवश्यकता क्यों?
इससे पहले, फरवरी में प्रकाशित पीटीआई की एक रिपोर्ट में, आयकर अधिकारियों ने कहा था कि संशोधन की आवश्यकता थी क्योंकि आयकर अधिनियम और फेमा में गैर-सूचीबद्ध कंपनियों पर कर गणना के संबंध में अलग-अलग नियम हैं। सभी पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, आयकर नियम 11UA को फेमा नियमों के अनुरूप लाने के लिए इसे फिर से तैयार किया जाएगा।

फिलहाल एंजल टैक्स लागू है
मौजूदा नियमों के मुताबिक सिर्फ घरेलू निवेशकों द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों में उचित बाजार मूल्य से ऊपर किए गए निवेश पर ही कर लगता है। इसे एंजेल टैक्स कहा जाता है।

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