अरविंद केजरीवाल: सीएम केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे

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ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है. दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (10 मई) को अपना फैसला सुना सकता है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल और ईडी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

ईडी ने क्या कहा?

मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि चुनाव प्रचार का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक अधिकार है.

एजेंसी ने अपने हलफनामे में लिखा, “उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी तर्कों के मद्देनजर, अंतरिम जमानत के अनुरोध को खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होगा जो संविधान की मूलभूत विशेषताएं हैं।”

ईडी ने हलफनामे में कहा, “केवल राजनीतिक चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ होगा और भेदभावपूर्ण होगा, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का काम/पेशा/पेशा या गतिविधि उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है।”

केजरीवाल की ओर से अदालत में पेश हुए आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अभिषेक सिंघवी ने पिछली सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने हैं और केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं.

दरअसल, केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि शराब नीति की तैयारी और कार्यान्वयन में अनियमितताएं हुईं. ईडी ने केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया है.

आप ने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को गिरफ्तार किया है. यह सब राजनीतिक बदले की भावना से किया गया है.

संजय निरुपम ने कहा, ‘केजरीवाल को सीएम पद से हटा देना चाहिए

सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत देने को लेकर संजय निरुपम ने कहा कि पहले उन्हें (केजरीवाल) मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना चाहिए.

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