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2023 के नए नियम: क्रेडिट कार्ड, बैंक लॉकर और जीएसटी के नए नियम, होंगे लागू, जानिए नए साल में और क्या-क्या बदलेगा?

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साल 2022 के आखिरी दिन ही बचे हैं। जनवरी महीने की शुरुआत के साथ ही साल 2023 की शुरुआत होने जा रही है। हर नया महीना अपने साथ कुछ नए बदलाव लेकर आता है, जो आम आदमी के लिए बेहद जरूरी हैं। ये परिवर्तन सीधे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कुछ बदलावों का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। 1 जनवरी 2023 से कुछ जरूरी नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। इसमें क्रेडिट कार्ड, बैंक लॉकर, जीएसटी ई-चालान, सीएनजी-पीएनजी की कीमतों और वाहन की कीमतों से संबंधित बदलाव शामिल हैं।

1. बैंक लॉकरों में रखे सामान के खो जाने पर बैंकों की देनदारी तय होगी

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकरों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे। इन नियमों के लागू होने के बाद अब बैंक लॉकर के मुद्दे पर ग्राहकों से मनमानी नहीं कर सकेंगे। इन नियमों के लागू होने के बाद अगर बैंक लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी. बैंक और ग्राहक के बीच एक समझौता होगा। यह 31 दिसंबर तक वैध रहेगा। बैंकों को लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव की सारी जानकारी ग्राहकों को एमएमएस और अन्य माध्यमों से मुहैया करानी होगी.

2. क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड प्वॉइंट्स को लेकर नियम बदलेंगे

1 जनवरी 2023 से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए नियम बदल जाएंगे। यह परिवर्तन क्रेडिट कार्ड भुगतानों पर अर्जित पुरस्कार अंकों से संबंधित है। नए साल की शुरुआत से एचडीएफसी बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर मिलने वाले रिवॉर्ड प्वाइंट में बदलाव करने जा रहा है। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे 31 दिसंबर 2022 से पहले अपने क्रेडिट कार्ड में बचे सभी रिवार्ड प्वाइंट्स का भुगतान कर दें। नए नियमों के तहत 1 जनवरी 2023 से रिवॉर्ड पॉइंट्स की सुविधा मिलेगी.

3. पेट्रोल-डीजल और LPG की कीमतों में बदलाव

हर महीने की शुरुआत में पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती हैं। पिछले कुछ समय से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। ऐसे में दिसंबर के आखिरी दिन जब तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर से तय करेंगी, तो इनकी कीमतों में थोड़ा बदलाव करने का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि, ये बदलाव होंगे या नहीं यह तो 1 जनवरी की सुबह ही साफ हो पाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव का ऐलान हो सकता है।

4. सीएनजी-पीएनजी की कीमत में बदलाव

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव के साथ ही वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और घर में खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी गैस की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। हाल के दिनों में, राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्रों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में इस महीने के अंत तक गैस कंपनियां एक बार फिर अपने दामों में संशोधन कर सकती हैं। दिल्ली और गुरुग्राम में सीएनजी की कीमतों में करीब आठ रुपये का अंतर है।

पिछले एक साल में राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास सीएनजी की कीमत में 70% से अधिक की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, अक्टूबर के महीने में, IGL ने दिल्ली में घरेलू खाना पकाने के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की दर 50.59 रुपये प्रति स्कीम मीटर से बढ़ाकर 53.59 रुपये प्रति मानक घन मीटर कर दी। अगस्त 2021 के बाद से पीएनजी दरों में यह 10वीं बढ़ोतरी थी। उस समय प्रति एससीएम की कीमतें रुपये से लेकर थीं। 29.93 या लगभग 91 प्रतिशत की वृद्धि।

5. वाहन खरीदना महंगा होगा

नए साल 2023 में नए वाहन खरीदना महंगा हो सकता है। MG Motor, Maruti Suzuki, Hyundai Motors, Honda, Tata Motors, Renault, Audi और Mercedes Benz सहित प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने वाहनों के लिए मूल्य वृद्धि की घोषणा की है। देश की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स ने कहा है कि वह 2 जनवरी 2023 से अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। होंडा ने यह भी घोषणा की है कि वह अपने वाहनों की कीमतों में 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करेगी। ऐसे में अगर आप नए साल में कोई नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह आपके लिए मौजूदा वाहन से ज्यादा महंगा साबित हो सकता है।

6. GST के ई-इनवॉइसिंग से जुड़े नियम बदलेंगे

नए साल में जीएसटी ई-चालान और इलेक्ट्रॉनिक बिल से जुड़े नियमों में भी अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। सरकार ने GST ई-चालान के लिए रुपये की सीमा निर्धारित की है। 20 करोड़ रुपये कम कर दिया। 5 करोड़ किया गया है। जीएसटी नियमों में ये बदलाव 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होंगे। ऐसे में जिन व्यापारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना जरूरी होगा।

7. आधार से लिंक नहीं होने पर 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा

आयकर विभाग ने शनिवार को एडवाइजरी जारी कर कहा कि आधार से नहीं जुड़ा पैन (स्थायी खाता संख्या) अगले साल मार्च के अंत तक निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि यह बदलाव जनवरी की बजाय 1 अप्रैल से लागू होगा। आयकर विभाग ने सार्वजनिक परामर्श में कहा, “पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है, यह आवश्यक है। देर न करें, आज ही लिंक अप करें!” आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारक, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, को 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना आवश्यक है।

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