नेपाल SC का बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज को 19 साल बाद, रिहा करने का फैसला
काठमांडू: बिकिनी किलर कहे जाने वाले चार्ल्स शोभराज को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट रिहा करेगी. ले लिया है यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सपना प्रधान मल्ला और तिल प्रसाद श्रेष्ठ ने दिया। सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता के मुताबिक, शोभराज को रिहा करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि उसने तय समय से ज्यादा समय जेल में बिताया है.
दो अमेरिकी पर्यटकों की हत्या का दोषी चार्ल्स शोभराज 2003 से नेपाल में कैद है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उन्हें रिहा करने का फैसला किया। इसके साथ ही जस्टिस सपना प्रधान मल्ला और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की खंडपीठ ने उन्हें 15 दिन के अंदर डिपोर्ट करने का फैसला सुनाया है.
चार्ल्स शोभराज पर 70 के दशक में भारत, थाईलैंड, तुर्की और ईरान में 20 से ज्यादा लोगों की हत्या का आरोप था। कहा जाता है कि शोभराज को हिप्पी से नफरत थी। दक्षिण पूर्व एशिया में, उसने 12 से अधिक पर्यटकों को डुबोया, गला घोंट कर मार डाला और जलाकर मार डाला।
अपने लुक्स और पर्सनैलिटी की वजह से चर्चा में रहने वाले शोभराज का जन्म 1944 में वियतनाम में हुआ था। उनकी मां वियतनामी मूल की थीं, जबकि उनके पिता भारतीय मूल के थे। अपने माता-पिता के तलाक के बाद शोभराज की देखभाल उनकी मां और उनके फ्रांसीसी पिता ने की। उन्होंने अपना जीवन एशिया और फ्रांस में बिताया