Minor tax rules: क्या बच्चों को भी आयकर देना पड़ता है? यहां जानिए नियम आसान शब्दों में क्या कहता है

0 174
Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

Minor tax rules: लोग अपनी आजीविका कमाने, अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए तरह-तरह के काम करते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई कलाकार बनता है या कुछ और करता है आदि। लेकिन जब हम निर्धारित सीमा से अधिक कमाई करने लगते हैं तो हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है। यह जॉब बिजनेस से लेकर लोगों तक सभी पर लागू होती है। लेकिन ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि जो बच्चे कमा रहे हैं, उन बच्चों को भी टैक्स देना होगा या नहीं? आखिर क्या हैं इससे जुड़े नियम, जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए बिना देर किए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं।

Minor tax rules: बच्चों के लिए कर नियम क्या हैं?

दरअसल, जिस तरह से टैक्स के नियम बड़े लोगों के लिए होते हैं। इसी तरह, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 61(1ए) के अनुसार, नाबालिगों द्वारा प्राप्त सभी धन, जो आयकर के दायरे में आते हैं, कर योग्य हैं।

इन चीजों पर लगता है टैक्स:-

  • नाबालिगों के नाम पर किया निवेश
  • बचत खाता
  • सावधि जमा
  • फिल्म और विज्ञापन आदि में काम करने वाले बाल कलाकारों का वेतन।

कितना इनकम टैक्स?

अगर बात करें कि बच्चों की आय पर कितना टैक्स लगता है तो नियम के मुताबिक अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा 1500 रुपये प्रतिमाह से ज्यादा कमाता है तो उस पर टैक्स लगता है. हालांकि, 1500 रुपये प्रति माह से कम कमाई पर कोई टैक्स देय नहीं है।

जानिए ये बातें:-

बच्चों के नाम या उनके वेतन आदि के नाम पर किए गए विभिन्न प्रकार के निवेशों की आय को बच्चों के माता-पिता की आय में जोड़ा जाता है। इसके बाद माता-पिता की कुल आय पर निर्धारित टैक्स स्लैब के अनुसार आयकर लगाया जाता है।
अगर बच्चे के माता-पिता तलाक लेते हैं, तो कौन कमाता है? तो कानून के मुताबिक जिसके पास बच्चे की कस्टडी होगी, बच्चे की आय को उसकी आय में जोड़कर टैक्स लगेगा।

Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now
Ads
Ads
Leave A Reply

Your email address will not be published.