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PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का आखिरी मौका! जाने कब है आखिरी तारीख

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आयकर विभाग ने शनिवार को जारी एक एडवाइजरी में कहा कि जो पैन कार्ड धारक अगले साल मार्च के अंत तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराएंगे, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर विभाग की ओर से कहा गया है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन कार्ड धारक जो छूट श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना आवश्यक है। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे उनका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 को निष्क्रिय हो जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में जारी अधिसूचना के अनुसार, असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहने वाले व्यक्ति, अनिवासी और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति, 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्ति पिछले वर्ष और जो व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं हैं, उन्हें इससे छूट दी जाएगी।

सीबीडीटी की ओर से 30 मार्च को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि एक बार पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने पर व्यक्ति के खिलाफ आयकर विभाग अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। एक व्यक्ति निष्क्रिय पैन कार्ड के साथ भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा लंबित रिफंड जारी नहीं किया जाएगा। सर्कुलर में कहा गया है कि पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने की स्थिति में करदाता को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से दिक्कत हो सकती है। क्योंकि पैन कार्ड वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण केवाईसी दस्तावेजों में से एक है। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाता है।

आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा भारत के निवासियों को जारी किया गया एक नंबर है। जबकि पैन कार्ड एक 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है, जो आयकर विभाग द्वारा किसी व्यक्ति, फर्म या संगठन को आवंटित किया जाता है।

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