अपने अधिकार को पहचाने! एक्सपायरी सामान बेचने वाले दुकानदार की इस तरह करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई
अक्सर जब हम दुकान से सामान लेने जाते हैं तो एक्सपायरी डेट चेक करना भूल जाते हैं. दुकानदार भी कई बार एक्सपायर हो चुका सामान दे देता है और जब आप उसे लौटाने जाते हैं तो दुकानदार मना कर देते हैं. ऐसे में आप दुकानदार के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. ग्राहक को दुकानदार से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है. ऐसे मामलों में अब कंज्यूमर फोरम में शिकायत करना बेहद आसान हो गया है.
ऐसे दर्ज कर सकते हैं शिकायत
आप चाहे तो 1800114000 या 14404 नंबर पर कॉल करके दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर या डीलर की शिकायत कर सकते हैं.
या फिर आप 8130009809 पर मैसेज भेज कर भी शिकायत कर सकते हैं. इसके बाद आपको एक कॉल आएगी, जिस पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं.
इसके अलावा आप consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं. आपको एक कंप्लेंट नंबर भी दिया जाएगा.
इन बातों का रखना होगा ध्यान
अगर किसी डीलर, दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर ने आपके साथ धोखा किया है तो आप शिकायत कर सकते हैं. लेकिन आपको दुकानदार का पूरा नाम, सही पता और सभी जरूरी दस्तावेज देने होंगे. आपको कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद कुछ फीस अदा करानी होगी. आपको 100 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक की फीस अदा करनी पड़ सकती है. अगर आपकी शिकायत 1 लाख रुपए तक के केस के लिए है तो 100 रुपए की फीस देनी होगी. 1-5 लाख रुपए तक के लिए 200 रुपए, 10 लाख तक के लिए 400 रुपए, 10-20 लाख के लिए 500 रुपए, 20-50 लाख तक 2,000 रुपए ओर 1 करोड़ तक के मामले के लिए 4,000 रुपए फीस देनी होगी.