Passport : विदेश में पासपोर्ट खो जाने पर इन जरूरी बातों का रखें ध्यान, नहीं उठानी पड़ेगी ज्यादा परेशानी
विदेश जाने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज पासपोर्ट और वीजा होता है. विदेश जाते वक्त भारत में आपका पासपोर्ट चेक होता है और विदेश में लैंडिंग पर पासपोर्ट पर एक स्टैंप भी लगता है. जब आप वापस लौटते हैं तो पासपोर्ट पर फिर से उस देश को छोड़ने की स्टांप लगाई जाती है. लेकिन मान लीजिए अगर विदेश गए किसी व्यक्ति का पासपोर्ट खो जाए तो क्या होगा. दरअसल बिना पासपोर्ट के व्यक्ति फ्लाइट में नहीं बैठ सकता और अपने वतन वापस नहीं लौट सकता. ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए. आइए जानते हैं
पासपोर्ट खो जाए तो क्या करें
अगर विदेश दौरे के दौरान आपका पासपोर्ट खो जाता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपको सबसे पहले उस देश के पुलिस स्टेशन में जाना होगा और पासपोर्ट खो जाने की शिकायत दर्ज करानी होगी. इसके बाद आपको उस देश में भारत का दूतावास यानी इंडियन एंबेसी में पासपोर्ट खो जाने की शिकायत आपको करनी होगी और अपनी जानकारी देनी होगी. आप यहां दूसरे पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं.
अगर आपके विदेश से लौटने में ज्यादा समय बाकी है तो एंबेसी आपका रिप्लेसमेंट पासपोर्ट तैयार करवाती है जो भारत से बनकर जाता है. इसमें समय लगता है. लेकिन अगर आपके पास विदेश से भारत लौटने के लिए एक या 2 दिन का ही टाइम है तो आपको एंबेसी की तरफ से एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसके जरिए आप उस देश से वापस भारत आ सकते हैं. हालांकि भारत वापस आने के बाद आपको नया पासपोर्ट बनवाना होता है.