Income tax rules: इस तरह की इनकम पर नहीं लगता टैक्स, ITR फाइल करने से पहले जान लें ये बातें…
Income tax rules: निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि निकट है। जो लोग हर वित्तीय वर्ष में एक निश्चित सीमा से अधिक कमाते हैं उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है।
यदि आप सरकार द्वारा निर्धारित कर योग्य आय वर्ग में आते हैं, तो आपको उस पर कर का भुगतान करना होगा। करदाताओं को भी विभिन्न लाभ मिलते हैं। वहीं कई तरह की इनकम होती है जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता।
कृषि से आय –
देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति में सुधार के लिए कृषि से होने वाली आय को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि, अगर किसान की आय कृषि के अलावा अन्य स्रोतों से आती है, तो इसे कर के दायरे में लाने पर विचार किया जाता है। इस मामले में, कृषि के अलावा अन्य स्रोतों से होने वाली आय पर कर लगता है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स-
वर्तमान में, इक्विटी शेयरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की बिक्री से होने वाली आय पर भी एक वित्तीय वर्ष में कर नहीं लगता है।
लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रकम 1 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में एक से तीन साल के लिए निवेश करते हैं और इससे आपको जो लाभ होता है, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है।
भविष्य निर्वाह निधी (provident fund) –
भविष्य निधि में निवेशकों को इन फंडों से पैसा निकालने पर कोई कर नहीं देना पड़ता है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। अगर आप पांच साल से पहले पीएफ से पैसा निकालते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। पांच साल की सेवा के बाद निकासी कर योग्य नहीं है।
ग्रेच्युटी से कमाई-
कर्मचारियों को एक ही कंपनी से लंबे समय तक जुड़े रहने पर ग्रेच्युटी मिलती है। मौजूदा नियमों के मुताबिक पूरे करियर में 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी आय पर कोई टैक्स देय नहीं है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री है.
इस तरह से मैन्युअल रूप से फाइल करें ITR –
Income tax rules: आईटीआर फाइल करने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, निवेश विवरण और फॉर्म 16 या फॉर्म 26एएस की आवश्यकता होगी।
अगर आपकी सालाना आमदनी 2.5 लाख से ज्यादा है, लेकिन आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। इसलिए आपका इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना होगा।