ध्यान देना आज से सभी वाहनों पर HSRP अनिवार्य, बिना नंबर प्लेट पकड़े जाने पर भारी जुर्माना
16 फरवरी से सभी तरह के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट HSRP अनिवार्य हो जाएगी। नई नंबर प्लेट को लेकर कार्यवाही में छूट की समय सीमा समाप्त हो गई है। अब बिना एचएसआरपी के पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना देना होगा। परिवहन विभाग ने बिना एचएसआरपी के परमिट, फिटनेस व नवीनीकरण संबंधी कार्य पर भी रोक लगा दी है।
15 फरवरी 2022 से तीन माह के अंतराल पर चरणबद्ध तरीके से वाहनों पर नई नंबर प्लेट लगाने का कार्य किया जा रहा था। नई नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया 15 फरवरी 2023 को पूरी कर ली गई थी, लेकिन वाहन मालिकों के लिए जिले में पंजीकृत 1,183,786 में से 673,405 वाहनों को अभी तक नई नंबर प्लेट नहीं मिल पाई है। जिले में पंजीकृत 58969 व्यवसायिक वाहनों में 38246 व 1145540 निजी वाहनों में 492858 वाहनों में एचएसआरपी लगा है.
व्यावसायिक व निजी वाहन ही नहीं सरकारी वाहन भी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चल रहे हैं. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) एआरटीओ संजय कुमार झा के मुताबिक एचएसआरपी लगाने की प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन पेनाल्टी से छूट की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद बिना नंबर प्लेट के किसी भी प्रकार का वाहन पकड़े जाने पर नियमानुसार पांच हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। वाहन मालिक सियाम एप या पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर एचएसआरपी लगवा सकते हैं।