ज्ञानवापी केस: व्यासजी के तहखाने की छत पर मुसलमानों के जमावड़े पर रोक लगाने की मांग, आज होगी सुनवाई

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ज्ञानवापी मामले में एक और मामले की सुनवाई गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन अश्विनी कुमार की अदालत में होनी है। इस मामले में बुधवार को व्यासजी के तहखाने की छत पर मुसलमानों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए एक अर्जी दायर की गई है. इस मामले में 7 मार्च यानी आज सुनवाई होगी.

मामले के मुताबिक, कानपुर निवासी आकांक्षा तिवारी, लखनऊ निवासी दीपक प्रकाश शुक्ला, अमित कुमार और सुविद प्रवीण, नंदीजी महाराज विराजमान और लखनऊ की जन उद्घोष सेवा संस्था के सदस्यों ने कोर्ट में केस दायर किया है। शिकायत में कहा गया है कि मस्जिद का गुंबद मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा मंदिर की संरचना को नष्ट करके बनाया गया है। इसे हटाकर विश्वनाथ मंदिर को सौंपकर मंदिर का रूप दिया जाना चाहिए। इसके अलावा लोगों को विवादित क्षेत्र में नमाज पढ़ने से रोका जाए. मुसलमानों को परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

याचिका में कहा गया कि तहखाने की छत पर मुस्लिम पक्ष के लोगों के एकत्र होने के कारण पूजा स्थल की मूर्ति के पास छत से पत्थर का एक टुकड़ा गिर गया. इससे पुजारी को गंभीर चोट भी लग सकती है. छत से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है और एक बीम में भी दरार आ गयी है. यह भी कहा गया है कि अगर कोई धार्मिक स्थल की छत पर जूते या चप्पल पहनकर जाता है तो यह हिंदुओं की आस्था का अपमान है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए.

ज्ञानवापी में उर्स करने और कब्र पर चादर चढ़ाने के मामले में लंबित निगरानी अर्जी पर बुधवार को एडीजे सप्तम की अदालत में सुनवाई टल गयी. अब इस मामले की सुनवाई 29 मार्च को होगी. फरवरी में, सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की निचली अदालत ने ज्ञानवापी में उर्स करने के लिए एक अदृश्य मंदिर में चादर चढ़ाने की अनुमति के संबंध में मुख्तार अहमद के दावे में हिंदुओं को तीसरा पक्ष बनाने की याचिका स्वीकार कर ली थी।

बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक प्रशांत सिंह की अदालत में मृतक हरिहर पांडे की तीन बेटियों ने पुराने मूल मुकदमे में वादी को वारिस बनाने की गुहार लगाई है। इस मामले में सुनवाई की तारीख 7 मार्च से पहले ही तय की जा चुकी है. हरिहर पांडे की तीन विवाहित बेटियों मणिकुंतला तिवारी, नीलिमा मिश्रा, रेनू पांडे ने अदालत में याचिका दायर की। इस मामले में हरिहर पांडे के बेटों को पक्षकार बनाने संबंधी अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है.

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