यूट्यूब पर ‘अश्लील’ विज्ञापन देख पढ़ाई से ध्यान भटका! SC ने कोर्ट पहुंचे तो उठाया ये कदम
सुप्रीम कोर्ट YouTube ने मुआवजे की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि यूट्यूब विज्ञापनों में यौन सामग्री के कारण परीक्षा के दौरान पढ़ाई के दौरान वह कथित रूप से विचलित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। याचिकाकर्ता ने यूट्यूब पर विज्ञापनों में अश्लील सामग्री दिखाने के लिए गूगल इंडिया से सुप्रीम कोर्ट से 75 लाख रुपये का मुआवजा मांगा, जिससे उसका ध्यान भटक गया और परीक्षा में फेल हो गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा सकता है, लेकिन हमने राशि कम रखी है. आपको लगता है कि आप इस तरह के बेतुके आवेदन दायर कर सकते हैं। भुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप जब्ती होगी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि यह सबसे बेतुकी दलीलों में से एक है। कोर्ट का समय बर्बाद हुआ। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया। याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश के आनंद किशोर चौधरी हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया है।
आवेदक ने विज्ञापन क्यों देखा-सुप्रीम कोर्ट
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई सबसे तुच्छ याचिकाओं में से एक को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया है कि जब याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। फिर उसने YouTube की सदस्यता ली, जहाँ यौन विज्ञापन थे। इसने YouTube को नोटिस और विज्ञापनों में नग्नता पर प्रतिबंध लगाने और 75 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको कोई विज्ञापन पसंद नहीं है तो उसे न देखें। आवेदक ने विज्ञापन क्यों देखा, क्या यह उनका विशेषाधिकार है?