दिल्ली सेवा विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति की मिली मंजूरी, भारत सरकार की अधिसूचना जारी

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अब यह दिल्ली में कानून बन गया है. भारत सरकार ने अधिसूचना में राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2023 के कार्यान्वयन की जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक, 2023 पेश किया। यह कानून राजधानी में सेवाओं को विनियमित करने वाला एक अध्यादेश स्थापित करेगा।

सरकार ने अधिसूचना में कहा कि इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 2023 कहा जाएगा। यह 19 मई 2023 से लागू होगा. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 2 के खंड (ई) में कुछ प्रावधान शामिल किए गए थे। “उपराज्यपाल” का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक और राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। विधेयक में पारित किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों के निलंबन और पूछताछ जैसी कार्रवाई केंद्र के नियंत्रण में होगी

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