Chawla rape case: सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा रद्द की, तीन दोषियों को बरी किया
Chawla rape case: सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिल्ली के चावला इलाके में 19 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली की एक अदालत द्वारा मौत की सजा पाए तीन लोगों को सोमवार को बरी कर दिया। रेप और हत्या का ये मामला 10 साल पुराना है.
दरअसल, साल 2012 में 19 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दोषी पाए जाने के बाद तीनों दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी. पीड़ित का क्षत-विक्षत शरीर हमले के परिणामस्वरूप कार के औजारों से लेकर मिट्टी के बर्तनों तक कई गंभीर चोटों के साथ एक खेत में पड़ा मिला था।
फरवरी 2014 में, दिल्ली की एक अदालत ने 2012 में 19 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में तीन लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। आरोपी ने इस सजा को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
Chawla rape case: इसके बाद, 26 अगस्त 2014 को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी मौत की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि वह एक ‘शिकारी’ था जो सड़कों पर घूमता था और ‘शिकार की तलाश में’ था। रवि कुमार, राहुल और विनोद नाम के तीन लोगों को अपहरण, बलात्कार और हत्या से संबंधित विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद दोषियों ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
गौरतलब है कि यह मामला फरवरी 2012 का है, जब हरियाणा में 19 साल की एक लड़की की लाश मिली थी। दुष्कर्म के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस संबंध में बाहरी दिल्ली के चावला (नजफगढ़) पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपराध प्रकृति में क्रूर था क्योंकि उन्होंने पहले उसका अपहरण किया, उसके साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या की और फिर उसके शव को हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रोडई गांव में एक खेत में फेंक दिया।