Paytm को बड़ी राहत, 29 फरवरी के बाद भी जमा कर सकेंगे रकम, RBI ने बढ़ाई समय
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm को बड़ी राहत देते हुए 15 दिनों की छूट दी है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध की सीमा 29 फरवरी से लागू नहीं होगी, बल्कि इसे 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध 15 मार्च के बाद लागू होगा। इसका मतलब है कि पेटीएम वॉलेट, फास्टैग और ग्राहक खातों में लेनदेन 15 मार्च 2024 तक किया जा सकता है। इसके साथ ही RBI ने Paytm के बारे में FAQ भी जारी किया है.
दरअसल, 31 जनवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा कदम उठाते हुए पेटीएम की बैंकिंग सेवा को बंद करने का आदेश जारी किया था, जो 29 फरवरी 2024 से प्रभावी होनी थी, लेकिन अब यह तारीख कर दी गई है. संशोधित. किया गया है आरबीआई ने 31 जनवरी को कहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियामक कार्रवाई की गई है, जिसके कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट लेनदेन, पेटीएम वॉलेट, फास्टैग और टॉपअप जैसी सेवाएं 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएंगी।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस द्वारा संचालित पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं। आरबीआई ने कहा कि लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को कुछ और समय दिया जा रहा है।
आरबीआई ने कहा कि इस अवधि के दौरान कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। 15 मार्च 2024 के बाद ग्राहक खाते, प्रीपेड, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जैसी सभी सेवाएं बंद हो जाएंगी।
यदि 15 मार्च, 2024 के बाद भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते में रिफंड लंबित है, तो भागीदार बैंकों से खाते में रिफंड, कैशबैक, स्वीप-इन या ब्याज की अनुमति है। साथ ही आप 15 मार्च के बाद भी इस खाते से पैसे निकाल सकते हैं. वॉलेट में जमा रकम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
आरबीआई ने कहा कि अगर आपके पास पेटीएम वॉलेट है तो आप इसका इस्तेमाल 15 मार्च तक जमा पर कर सकते हैं। हालाँकि, 15 मार्च के बाद जमा की अनुमति नहीं दी जाएगी। शेष राशि का ही उपयोग किया जा सकेगा.