सुप्रीम कोर्ट से रामदेव को बड़ा झटका, योग शिविर के लिए पतंजलि ट्रस्ट को देना होगा सर्विस टैक्स

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योग गुरु बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पात्र शिविरों के लिए सेवा कर का भुगतान करने को कहा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी 19 अप्रैल को अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के फैसले को बरकरार रखा है. जिसमें पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को आवासीय और गैर-आवासीय योग शिविर आयोजित करने के लिए प्रवेश शुल्क की प्राप्ति पर सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओक और न्यायमूर्ति उज्वल भुइयां की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि न्यायाधिकरण ने सही फैसला दिया है कि शिविरों में शुल्क लेकर योग करना एक सेवा है। हमें उस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। अत: अपील खारिज की जाती है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की इलाहाबाद पीठ के 5 अक्टूबर, 2023 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

दरअसल CESTAT ने माना था कि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट द्वारा योग शिविरों का आयोजन किया जाता है – जिसमें भाग लेने के लिए शुल्क लिया जाता है। यह “स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं” की श्रेणी में आता है और सेवा कर के अधीन है। ट्रिब्यूनल ने कहा था कि ट्रस्ट विभिन्न आवासीय और गैर-आवासीय शिविरों में योग प्रशिक्षण प्रदान करने में लगा हुआ था, जिसके लिए प्रतिभागियों से दान के माध्यम से शुल्क एकत्र किया गया था। हालाँकि यह राशि दान के रूप में एकत्र की गई थी, यह उक्त सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक शुल्क है।

मेरठ रेंज कमिश्नर ने अक्टूबर 2006 से मार्च 2011 तक जुर्माना और ब्याज समेत करीब 4.5 करोड़ रुपये की मांग की थी। ट्रस्ट ने दलील दी थी कि वह ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहा है जो बीमारियों के इलाज के लिए हैं और उन पर “स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं” के तहत कर नहीं लगता है। लेकिन ट्रिब्यूनल ने कहा कि ट्रस्ट का यह दावा कि वे व्यक्ति की विशिष्ट बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, किसी भी सकारात्मक सबूत द्वारा समर्थित नहीं है

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