इस नंबर से शुरू हुई आपकी गाड़ी तो हो जाएं सावधान, 1 फरवरी से 1 लाख 19 हजार वाहन होंगे इंपाउंड

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यदि आप दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में रहते हैं, तो यह आपके लिए उपयोगी खबर है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस 1 फरवरी से पुरानी कारों को इंपाउंड करने का अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले वाहनों को जब्त कर कब्जे में लिया जाएगा। केंद्र सरकार की नीति के तहत निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर निरस्त कर दिए गए हैं। नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 1 लाख 19 हजार ऐसी कारें हैं, जिन पर अभी कार्रवाई शुरू की जानी है.

पंजीकरण पिछले साल रद्द कर दिया गया था

जिला प्रशासन के मुताबिक इन सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन पिछले साल रद्द कर दिया गया था. अब इन सभी कार मालिकों को अभियान शुरू करने से पहले अपने पुराने वाहनों को सरेंडर करने के लिए नोटिस भेजा गया है. यदि उन कारों को परिवहन विभाग को नहीं सौंपा गया तो ऐसी कारों को ट्रेस कर जब्त किया जाएगा। इसके लिए 6 टीमें बनाई गई हैं जो एक फरवरी से इस अभियान की शुरुआत करेंगी।

1 लाख 19 हजार स्वामियों को नोटिस

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दिलचस्प बात यह है कि जिन 1 लाख 19 हजार कार मालिकों को नोटिस भेजा गया है, उनमें 23 कारें प्रमुख सरकारी विभागों की हैं। इसमें डीएम कार्यालय, पुलिस आयुक्तालय कार्यालय, जिला न्यायालय, चिकित्सा अधिकारी, व्यापार कर आयुक्त, परिवार कल्याण विभाग शामिल हैं। इन सभी सरकारी वाहनों की अवधि भी समाप्त हो चुकी है, इसलिए इन्हें परिवहन विभाग को सुपुर्द करने के निर्देश दिए गए हैं।

केंद्र सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी जारी की है

परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के निस्तारण के लिए स्क्रैप पॉलिसी जारी की है. इस पॉलिसी के तहत सरकार पुराने वाहन को स्क्रैप कर नई कार खरीदने पर सब्सिडी देती है। लेकिन लोगों ने इस नीति के प्रति उदासीनता दिखाई, जिसके बाद इस अभियान को शुरू करने की योजना तैयार की गई।

यह नंबर सीरीज की कार निशाने पर है

प्रशासन के मुताबिक जिले में यूपी 16 जेड नंबर से शुरू होने वाली कारें 15 साल से ज्यादा पुरानी हैं। इसलिए 1 फरवरी से शुरू होने वाले अभियान में इन्हें निशाना बनाया जाएगा। उन वाहनों को जब्त कर स्क्रैपिंग सेंटरों में भेजा जाएगा। इसके बदले में कार मालिकों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें दिखाया जाएगा कि नई कार खरीदने पर उन्हें छूट मिल सकती है। अगर कोई कार मालिक अपनी 15 साल पुरानी कार को दिल्ली-एनसीआर से दूर किसी ग्रामीण जिले में चलाना चाहता है तो वह परिवहन विभाग से एनओसी हासिल कर ऐसा कर सकता है। ऐसा करने से उनकी गाड़ी खराब नहीं होगी।

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