कर्नाटक में हुक्का बार पर प्रतिबंध

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कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र भी बढ़ा दी गई है.

कर्नाटक विधानसभा में COTPA एक्ट यानी सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद में संशोधन किया गया है। संशोधित विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है. संशोधित कानून में नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

  • इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. अधिसूचना में बताया गया है कि लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और तंबाकू से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम के लिए इस कानून में संशोधन किया गया है.
  • अब राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर भी प्रतिबंध रहेगा।
  • अभी तक तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र 18 साल थी, लेकिन बिल में संशोधन कर इस उम्र को 21 साल कर दिया गया है. यानी 21 साल से कम उम्र के किसी को सिगरेट या तंबाकू नहीं बेच सकते।
  • स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, शिशु देखभाल केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, मंदिर, मस्जिद और पार्कों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे स्थानों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट या तंबाकू बेचना प्रतिबंधित होगा।

संशोधित कानून में सजा और जुर्माना भी सख्त कर दिया गया है. प्रतिबंधित स्थान पर या 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू या सिगरेट बेचने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा हुक्का बार खोलने या चलाने का दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है. साथ ही 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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