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दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर लगी रोक, आज से नहीं देना होगा 20 हजार रुपये का जुर्माना

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दिल्ली सरकार ने सोमवार से BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर से प्रतिबंध हटा लिया है। इस फैसले का मतलब है कि सोमवार से दिल्ली की सड़कों पर सभी तरह के वाहन बिना किसी रोक-टोक के चल सकेंगे. परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण का स्तर स्थिर बना हुआ है. इसकी निगरानी की जा रही है और वर्तमान में आदेशों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

7 नवंबर को हुई समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों की आवाजाही पर सोमवार तक रोक लगा दी गई. तीन दिन बाद, एक और बैठक हुई और अरविंद केजरीवाल सरकार ने फैसला किया कि प्रतिबंध रविवार तक लागू रहेगा।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत नियम का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा कि बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल हल्के मोटर वाहन (चार पहिया वाहन) चरण के तहत जारी निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में संचालित नहीं किए जाने चाहिए। संशोधित जीआरएपी का III. . तब अधिसूचना को 13 नवंबर तक लागू किया गया था।

रविवार को भी प्रदूषण का स्तर पिछले दिन जैसा ही रहा। स्मॉग के कारण दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। हालांकि सुबह तेज हवा चलने से प्रदूषण में कमी आई। इससे सुबह की वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन दिन चढ़ने के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 को पार कर गया। 24 घंटे के दौरान औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में रहा। दूसरी ओर, एनसीआर के शहरों में प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली और वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई।

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