Government of Delhi: सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत के बाद हरकत में आई दिल्ली सरकार, सेवा सचिव आशीष मोरे बर्खास्त

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Government of Delhi: नील कुमार सिंह दिल्ली के नए सेवा सचिव होंगे। सिंह 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे जल बोर्ड के सीईओ रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में है। अधिकारियों की तबादला-पोस्टिंग पर लगाम कसने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद दिल्ली सरकार ने सेवा सचिव आशीष मोरे को बर्खास्त कर दिया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है. दिल्ली सरकार के सेवा विभाग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव को बदलने का आदेश जारी किया है। आशीष मोरे को सेवा सचिव के पद से हटा दिया गया है। अनिल कुमार सिंह दिल्ली के नए सेवा सचिव होंगे। सिंह 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे जल बोर्ड के सीईओ रह चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया। कुछ घंटे बाद दिल्ली सरकार ने सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को हटा दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के अलावा अन्य सेवाओं के संबंध में विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं।

Government of Delhi: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा. उन्होंने सार्वजनिक कार्यों में ‘बाधा’ डालने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, सेवा विभाग दिल्ली के उपराज्यपाल के नियंत्रण में था।
दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार की बड़ी जीत है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि संबंधी मुद्दे और पुलिस केंद्र के पास निहित हैं। शेष मुद्दों पर दिल्ली सरकार के पास प्रशासनिक शक्तियां हैं। एलजी दिल्ली सरकार की सलाह पर मदद के लिए बाध्य हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघीय व्यवस्था तब खत्म हो जाती है जब केंद्र सभी विधायी शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है। संघवाद के सिद्धांत का सम्मान किया जाना चाहिए। केंद्र सभी विधायी, नियुक्ति शक्तियों को अपने हाथों में नहीं ले सकता है। अगर चुनी हुई सरकार अधिकारियों को नियंत्रित नहीं कर सकती तो जनता के प्रति अपनी सामूहिक जिम्मेदारी कैसे निभाएगी? अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। निर्वाचित सरकार में इसका एक प्रशासनिक ढांचा होना चाहिए। यदि चुनी हुई सरकार के पास यह अधिकार नहीं है, तो उत्तरदायित्व की तिहरी श्रृंखला पूर्ण नहीं है।

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