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राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों को जेल से रिहा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत छह आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जेल में दोषियों के अच्छे व्यवहार के कारण रिहाई का आदेश दिया जा रहा है. इससे पहले मई में सुप्रीम कोर्ट ने भी मौत की सजा पाए दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था।सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सभी छह आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया. इन दोषियों में नलिनी और आरपी रविचंद्रन भी शामिल हैं जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची थी।

राजीव गांधी की हत्या

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के सभी छह दोषियों पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जेल में बंद दोषियों एस नलिनी, जयकुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुतेंद्रराजा और श्रीहरन को अच्छे व्यवहार के लिए रिहा कर दिया गया है। जेल में उनका व्यवहार अच्छा माना जाता था और जेल में रहने के दौरान सभी ने अलग-अलग डिग्री हासिल की।

 

एक दोषी को भी बरी कर दिया गया है

कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु कैबिनेट ने भी दोषियों को 9 सितंबर, 2018 को रिहा करने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर आत्महत्या कर ली गई थी। इस हमले में पूर्व पीएम की मौके पर ही मौत हो गई। हमले की जांच के बाद सात लोगों को दोषी पाया गया। जिसमें दोषियों में से एक पारारिवलन को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन मई में उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया था।

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