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इनकम टैक्स अपडेट: 31 मार्च से पहले करें ये चार काम, आपके लिए होगा फायदेमंद

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चालू वित्त वर्ष कुछ ही दिनों में समाप्त होने जा रहा है। एक अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष 2022-23 शुरू होगा। हम आपको ऐसे ही 4 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें 31 मार्च से पहले पूरा कर लेना बेहतर रहेगा।
यह भी जांचें कि आपने इनमें से कौन सा काम किया है। अगर कोई बैलेंस है तो उसे 31 मार्च तक पूरा कर सकते हैं। कर बचत के लिए निवेश आपको 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष निवेश करके कर राहत प्राप्त करने की अनुमति है। आयकर अधिनियम की धारा 80 सी उन उपकरणों से संबंधित है जो निवेश करने पर कर कटौती योग्य हैं।

इनमें जीवन बीमा, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग स्कीम शामिल हैं। अगर आप इस सेक्शन के तहत पहले ही 1.5 लाख रुपये का निवेश कर चुके हैं, तो आप नेशनल पेंशन स्कीम में 50,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। पेंशन योजना में निवेश पर धारा 80सीसीडी के तहत टैक्स छूट मिलती है। आप मेडिक्लेम पॉलिसी के प्रीमियम पर सेक्शन 80डी के तहत टैक्स कटौती का दावा भी कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करेंयदि आपने नियत तारीख से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है या आप वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपने आयकर रिटर्न को संशोधित करना चाहते हैं, तो आप इसे 31 मार्च 2022 से पहले कर सकते हैं। इसके बाद आपको वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर फाइल करने या उसमें संशोधन करने की सुविधा नहीं मिलेगी। आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफलता या कम आय दिखाने पर दंड लग सकता है। आधार कार्ड-पैन लिंक करें अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो 31 मार्च तक ऐसा करें।

आधार को पैन से जोड़ने की सीमा पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है। ऐसा न करने पर आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। आयकर विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। अग्रिम कर का भुगतान करें यदि आपका कर 10,000 रुपये से अधिक है, तो आपको अग्रिम कर का भुगतान करना होगा।

यदि आपकी ब्याज, पूंजीगत लाभ या किराए से आय है, तो आपको वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपनी कर देयता की गणना करने की आवश्यकता है। अगर आपका टैक्स 10,000 रुपये से ज्यादा है तो आपको 31 मार्च तक एडवांस टैक्स देना होगा। एक वित्तीय वर्ष में चार बार एडवांस टैक्स वसूला जाता है। समय सीमा जून 15, सितंबर 15, दिसंबर 15 और मार्च 15 है। यदि आपने 31 मार्च तक अपने अग्रिम कर का 90% भुगतान नहीं किया है, तो आपको अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना होगा।

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