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जानें क्या है ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना और ये कैसे काम करेगी ?

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नई दिल्ली: भारत सरकार ने पिछले साल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच अपनी ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card) योजना के तहत, राशन कार्डों की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें इन राज्यों से केवल एक ही राशन कार्ड चल सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राशन कार्ड धारकों द्वारा सरकार द्वारा जारी किया गया राशन कार्ड प्रत्येक राज्य और क्षेत्र तक सीमित होता है।

जैसे दिल्ली के राशन कार्ड धारक को उस राशन कार्ड पर पंजाब की किसी भी राशन कार्ड की दुकान से राशन नहीं मिलता था। इसके लिए उसे वही का राशन कार्ड अप्लाई करना पड़ता है इसमें बहुत सारी परेशानियां होती है और टाइम भी लगता है।

One Nation One Ration Card

One Nation One Ration Card के फायदे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की “वन नेशन वन राशन कार्ड ” (One Nation One Ration Card) योजना के बाद संकट के समय में, राशन कार्ड धारक देश के किसी भी कोने में राशन की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम होंगे। 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने गुरुवार को कहा कि अनुमानित 80 मिलियन प्रवासी श्रमिकों को अगले दो महीनों के लिए 3,500 करोड़ रुपये की लागत से मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 80 मिलियन प्रवासी श्रमिक जिनके पास या तो केंद्रीय या राज्य पीडीएस कार्ड नहीं है, उन्हें दो महीने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न और 1 किलो चना मिलेगा।

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यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यों में प्रवासी अपने राशन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, वित्त मंत्री ने कहा कि पीडीएस-सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन कार्ड को पोर्टेबल बनाएगी, जिससे 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित होंगे या अगस्त तक 83 प्रतिशत पीडीएस लाभार्थी होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीताराम का कहना है कि ‘राशन कार्ड’ के तहत राष्ट्र को 100 प्रतिशत कवरेज मिलेगा फिंगम ने कहा।

इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने 20 लाख से अधिक गरीब लोगों को मुफ्त राशन कार्ड प्रदान किए हैं जिनके पास वर्तमान में राशन कार्ड नहीं हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 9 मई तक 39.18 लाख गरीबों को मुफ्त राशन दिया है, जिनमें 20.92 लाख लोग एनएफएसए-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल हैं।

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