अब जब गैर-मुस्लिम शरिया कानून का पालन किए बिना शादी या तलाक ले सकते हैं, तो यूएई ने नए पारिवारिक नियम बनाए

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संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने बुधवार को गैर-मुस्लिम नागरिकों के लिए एक नया पारिवारिक कानून लागू किया। इसके तहत यूएई में रहने वाले सभी विदेशी गैर-मुस्लिम नागरिकों को अब शरिया कानून का पालन किए बिना शादी करने या तलाक लेने का अधिकार होगा। इसके अलावा वे बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं या वसीयत लिख सकते हैं या माता-पिता के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

हालाँकि ये कानून 1 फरवरी, 2023 को लागू हुए थे, लेकिन संशोधनों को केवल 27 नवंबर, 2021 को दिवंगत राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके लिए यूएई में 40 से अधिक विभिन्न कानूनों में संशोधन किया गया है।

यूएई की न्यायिक प्रणाली में नए सुधार अबू धाबी की नागरिक परिवार अदालत प्रणाली के साथ शुरू हो गए हैं, जो गैर-मुस्लिम जोड़ों को शरिया कानून का पालन किए बिना तलाक देने या शादी करने की अनुमति देता है। यह कानून अब यूके और यूरोप में लागू कानूनों के अनुरूप है।

संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी ने नवंबर 2021 में ही इस प्रथा को अपनाया, जबकि दुबई के अन्य छह शेखडोम (अमीरात), शारजाह, अजमान, उम्म अल क्वैन, फुजैराह और रास अल खैमाह अब सूट का पालन करते हैं।

पहले, संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को स्थानीय अदालतों में तलाक के लिए दाखिल करते समय शरिया कानून का पालन करना पड़ता था। भले ही वह कानून उनके देश से अलग क्यों न हो। इस वजह से ज्यादातर लोग तलाक लेने या शादी करने के लिए यूएई से बाहर जा रहे थे।

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