Types of Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं? जानिए आपके लिए कौन सा महत्वपूर्ण है
Driving License : भारत में किसी भी मोटर वाहन को चलाने के लिए निर्धारित आयु सीमा 18 वर्ष है। इसके लिए देश के सभी नागरिकों को आयु सीमा पूरी करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा। हम अपने इस आर्टिकल में आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आए हैं। हम जानेंगे कि किस वाहन को चलाने के लिए कौन से DL (ड्राइविंग लाइसेंस) की आवश्यकता होती है और इसके प्रकार क्या हैं।
भारत में कितने प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं?
यदि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने का विशेषाधिकार है, लेकिन स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने से पहले आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। देश में कई तरह के ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं आइए जानते हैं इनके बारे में।
- शिक्षार्थी लाइसेंस
भारत में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की दिशा में लर्नर लाइसेंस पहला कदम है। यह उन लोगों को दिया जाता है जो गाड़ी चलाना सीखने की प्रक्रिया में हैं। एक शिक्षार्थी लाइसेंस जारी होने की तारीख से छह महीने के लिए वैध होता है, जिसके दौरान आपको स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
- स्थायी लाइसेंस (निजी वाहन)
एक बार जब आप सीखने का चरण पूरा कर लेते हैं, तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जिनके पास 30 दिनों से अधिक के लिए वैध शिक्षार्थी लाइसेंस है, वे निजी वाहनों के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) पर जाकर किया जा सकता है।
- स्थायी लाइसेंस (वाणिज्यिक वाहन)
इस प्रकार का लाइसेंस उन व्यक्तियों के लिए है जो माल या यात्रियों के परिवहन सहित वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वाहन संचालित करते हैं। व्यावसायिक वाहन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइवर को कम से कम आठवीं कक्षा की स्कूली शिक्षा पूरी करनी होगी।
- अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट
अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट आपको भारत से बाहर गाड़ी चलाने की अनुमति देता है। इस परमिट को वैश्विक मान्यता प्राप्त है और नवीनीकरण के विकल्प के साथ यह एक वर्ष के लिए वैध है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आपके पास पहले से ही वैध स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस हो।