RBI ने जारी किया अहम नियम सभी बैंक अकाउंट धारकों को रोजाना देने होंगे 100 रूपए
देश :- बैंक ग्राहकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बैंक द्वारा किए गए प्रयासों के बाद ग्राहकों के पास कई सवाल हैं। अक्सर, जब ग्राहक एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, तो उनके खाते से पैसा चला जाता है, लेकिन एटीएम से कोई नकदी नहीं मिलती है। यदि आपके साथ ऐसा होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा तैयार किया गया यह नियम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
RBI ने मामले को सुलझाने के लिए एक नियम बनाया है। इस नियम के अनुसार, आपको अपने पैसे खाते में आने तक हर दिन बैंक को 100 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
आरबीआई ने इस संबंध में एक समय सीमा निर्धारित की है। आरबीआई द्वारा मई 2011 में जारी निर्देशों के अनुसार, बैंक को इस रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर ग्राहक के खाते में राशि लौटानी होगी।
बैंक से जुर्माना प्राप्त करने के लिए, आपको लेन-देन की विफलता के 30 दिनों के भीतर लेनदेन पर्ची या खाता विवरण के साथ शिकायत दर्ज करनी होगी। उसके बाद आपको अपने ATM कार्ड के बारे में बैंक अधिकारी को सूचित करना होगा। यदि सात दिनों के भीतर पैसा वापस नहीं किया जाता है, तो आपको एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरने से आपकी पेनल्टी मिलनी शुरू हो जाएगी।