EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रहेगा 10 फीसदी आरक्षण

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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए जाने वाले EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस 10 फीसदी आरक्षण को वैध करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने अपना फैसला पढ़ा और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा।उन्होंने कहा कि यह कोटा संविधान के मूल सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता है। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति माहेश्वरी के अलावा न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में अपनी राय रखी. उनके अलावा जस्टिस जेपी परदीवाला ने भी गरीबों को दिए जाने वाले 10 फीसदी आरक्षण को सही ठहराया.

सुप्रीम कोर्ट

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