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छात्रा ने असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, विवि ने प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है

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जामिया मिलिया इस्लामिया जेएमआई ने एक छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक सहायक प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है। विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के परिसर छोड़ने को कहा है. रजिस्ट्रार नाजिम हुसैन जाफरी ने मंगलवार को इस संबंध में एक निर्देश जारी कर प्रोफेसर को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया.

प्रोफेसर

रेप के एक अन्य मामले में दिल्ली की अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने आरोपी पर कोई नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोप गंभीर है. जांच जारी है। इसलिए आरोपी जमानत के योग्य नहीं है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को इस मामले की जांच जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं.

पटियाला हाउस में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला की अदालत ने आरोपी अमित कुमार को यह कहते हुए राहत देने से इंकार कर दिया कि हालांकि आरोपी कह रहा है कि वह पीड़िता के साथ पिछले छह साल से संबंध में था, लेकिन वह कोई सबूत पेश नहीं कर सका। . आरोपी भी यह नहीं बता पाए कि उनके बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था। जबकि पीड़िता ने सारे तथ्य पेश कर दिए हैं। ऐसे में पीड़िता के खिलाफ किए गए कथित अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कोर्ट आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर रही है.

विश्वविद्यालय प्रशासन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिसूचना में कहा गया है कि प्रबंधन अध्ययन विभाग के सहायक प्रोफेसर एस. वीरमणि के कथित ‘दुर्व्यवहार’ की जांच एक आंतरिक शिकायत समिति द्वारा की जा रही है। एक प्रोफेसर ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किया है, जो गंभीर दुराचार है। सहायक प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पीड़ित छात्र की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। निलंबन की अवधि में आरोपी शिक्षक बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोड़े

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