श्रद्धा हत्याकांड : अर्जी नहीं मिलने पर दिल्ली पुलिस ने टाला आफताब का नार्को टेस्ट
श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का सोमवार को तकनीकी खराबी के कारण नार्को टेस्ट नहीं हो सका। दिल्ली पुलिस और एफएसएल की ओर से इस जांच के लिए अस्पताल को कोई आवेदन नहीं दिए जाने के कारण सोमवार को जांच नहीं हो सकी।
अस्पताल प्रशासन पूर्व निर्धारित तैयारियों के साथ सोमवार का इंतजार कर रहा था। फोरेंसिक साइंस लैब रोहिणी के मनोविज्ञान विभाग के प्रमुख पी पुरी ने कहा कि नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ जरूरी है. जिससे आरोपी की शारीरिक व मानसिक स्थिति का पता चल सके। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने नार्को टेस्ट के लिए ही साकेत कोर्ट में अर्जी दी थी।
लगते हैं दस दिन एफएसएल के एक अधिकारी ने बताया कि पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में दस दिन का समय लगता है। वहीं अस्पताल के अधिकारी ने बताया कि सोमवार को ही नार्को टेस्ट किया गया है. अन्य दिनों में नार्को टेस्ट केवल विशेष परिस्थितियों में किए जाते हैं और इसके लिए अदालत के आदेश की आवश्यकता होती है।
गुरुवार को साकेत कोर्ट ने आफताब को दूसरी बार पांच दिन की हिरासत में भेज दिया। दस दिन की पूछताछ में पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, इसलिए पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाने के लिए आज कोर्ट में अर्जी देगी.
सोमवार को पूरे दिन पॉलीग्राफ टेस्ट का इंतजार किया। आफताब साकेत कोर्ट के सामने पॉलीग्राफ टेस्ट लेने को तैयार हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. फिलहाल आज पॉलीग्राफ टेस्ट होगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई जिसमें हत्या के मामले की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की गई। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस पर मामले में सबूतों और गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है।
महरौली पुलिस ने अब तक 11 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इसमें श्रद्धा के पिता-भाई के अलावा दोस्त और डॉक्टर आदि शामिल हैं। पुलिस ने मुंबई में श्रद्धा और दिल्ली में आफताब का इलाज करने वाले डॉक्टरों के भी बयान लिए हैं। रविवार को पुलिस पैकर्स एंड मूवर्स के दफ्तर भी गई, जहां से आफताब अपना सामान लेकर छतरपुर आ गया.