श्रद्धा हत्याकांड: अभी जेल से बाहर नहीं आना चाहता आफताब, जमानत याचिका पर लौटा

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श्रद्धा वाकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावल ने जमानत याचिका वापस ले ली है। आफताब के वकील ने गुरुवार को कोर्ट को बताया कि याचिका गलत जानकारी के कारण दायर की गई है. जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया था. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि आफताब को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

आफताब ने 17 दिसंबर को कोर्ट को बताया कि वह जमानत अर्जी दाखिल नहीं करना चाहता। बता दें कि आफताब की जमानत अर्जी उसके वकील की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आफताब की सहमति जरूरी है. अपने वकील से बात करने के बाद आफताब ने जमानत अर्जी वापस ले ली। इसके बाद जस्टिस वृंदा कुमारी ने कहा कि जब तक आफताब राजी नहीं हो जाता तब तक आवेदन लंबित रहेगा. कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए मामले को खारिज कर दिया।

श्रद्धा के पिता की वकील सीमा कुशवाहा ने बताया कि चार्जशीट अभी दाखिल नहीं हुई है लेकिन आफताब की जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई है. यह आवेदन आफताब की सहमति के बिना दायर किया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करेगी। मुझे उम्मीद है कि जांच जल्द ही पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही श्रद्धा के पिता विकास वाकर ने कहा कि आफताब ने ही मेरी बेटी की बेरहमी से हत्या की थी. आफताब को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि उसे फांसी हो। जो मेरी बेटी के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो

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