इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SBI ने मांगा और समय, SC ने कहा- लिफाफा खोलकर डेटा दें
चुनावी बॉन्ड मामला: जब भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सोमवार (11 मार्च, 2024) को चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में विवरण दाखिल करने के लिए अधिक समय मांगा, तो शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से पूछा कि आखिर समस्या कहां से आ रही है?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हमने पहले ही एसबीआई को डेटा इकट्ठा करने के लिए कहा था. इस पर अमल तो हुआ ही होगा. तो समस्या क्या है? हमने इसकी व्यवस्था करने को नहीं कहा
शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आपके (बैंक) पास सीलबंद लिफाफे में सभी वस्तुएं हैं। आप सील खोलें और डेटा प्रदान करें। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियाँ तब कीं जब एसबीआई की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा, “हमने अतिरिक्त समय का अनुरोध किया है। हमने अनिवार्य रूप से चुनावी बांड जारी करना भी बंद कर दिया है। हमें डेटा उपलब्ध कराना होगा।” कोई बात नहीं। उन्हें व्यवस्थित करने में हमें कुछ समय लगेगा. कारण यह है कि हमें पहले ही बता दिया गया था कि यह गुप्त रहेगा. इसलिए बहुत कम लोगों को जानकारी थी. यह बैंक में हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं था।”