Satellite TV channels: सैटेलाइट टीवी चैनलों पर सरकार ने जारी किए नए नियम, जनहित का प्रसारण अनिवार्य
Satellite TV channels: केंद्र सरकार ने बुधवार को सैटेलाइट टीवी चैनलों को लेकर नए नियम जारी किए। नए नियमों के मुताबिक टीवी चैनलों को रोजाना 30 मिनट ‘जनहित’ का प्रसारण करना होगा। भारत को एक प्रमुख अपलिंकिंग हब के रूप में पेश करने के लिए, सरकार ने बुधवार को टेलीविजन चैनलों द्वारा अनुपालन के लिए दिशानिर्देशों में ढील देने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्य रूप से मनोरंजन चैनलों के लिए 30 मिनट का दैनिक जनहित प्रसारण अनिवार्य किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग, 2022 के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है।
Satellite TV channels: इस कदम से भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के टेलीविजन चैनलों को सिंगापुर के बजाय भारत से अपलिंक करने की अनुमति मिलने की उम्मीद है। उपमहाद्वीप में प्रसारित होने वाले चैनलों के लिए सिंगापुर पसंदीदा अपलिंकिंग हब है। अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत कुल 897 चैनलों में से केवल 30 चैनल भारत से अपलिंक हैं।
संयुक्त सचिव (प्रसारण) संजीव शंकर ने मीडिया से कहा, “कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण के लिए अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, केवल लाइव प्रसारण कार्यक्रमों के लिए पूर्व-पंजीकरण की आवश्यकता होगी।” मानक परिभाषा (एसडी) से हाई डेफिनिशन (एचडी) या इसके विपरीत भाषा या ट्रांसमिशन मोड को बदलने के लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि चैनल को केवल मंत्रालय को किए जाने वाले बदलावों के बारे में सूचित करना होगा।
इस संबंध में दिशानिर्देश पहली बार 2005 में जारी किए गए थे और 2011 में संशोधित किए गए थे। बीच की अवधि में तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए अब इसे 11 वर्षों के बाद संशोधित किया गया है। कंपनी डीएसएनजी (डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग) के अलावा अन्य समाचार एकत्र करने वाले उपकरणों जैसे ऑप्टिक फाइबर, बैग बैक, मोबाइल आदि का उपयोग कर सकती है, जिसके लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नए दिशानिर्देशों के तहत टेलीविजन चैनलों के लिए हर दिन 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय और जनहित से संबंधित सामग्री प्रसारित करना अनिवार्य है। नई गाइडलाइंस के तहत कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण की अनुमति खत्म कर दी गई है। हालांकि, कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण करने के लिए पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता होगी। दिशानिर्देशों के अनुसार, एक चैनल को एक से अधिक टेलीपोर्ट या उपग्रह की सुविधाओं का उपयोग करके अपलिंक किया जा सकता है, हालांकि, मौजूदा नियमों के तहत, एक चैनल को केवल एक टेलीपोर्ट या उपग्रह के माध्यम से अपलिंक किया जा सकता है।