आरबीआई का बड़ा ऐलान- 2000 की नोटबंदी, नोट बैंकों में बदले जा सकेंगे

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सरकार ने 2000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला किया है। आरबीआई ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है लेकिन यह लीगल टेंडर रहेगा. 30 सितंबर, 2023 तक 2,000 रुपये के नोट बैंकों में बदले जा सकेंगे और 2,000 रुपये के नोट बैंकों और आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में मुद्रा के अन्य मूल्यवर्ग के लिए बदले जा सकेंगे।

ऐसे में जिनके पास 2000 रुपए के नोट हैं, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह नोट अभी भी वैध है। हालांकि रिजर्व बैंक का फैसला लागू होने के बाद आप बैंकों या एटीएम से 2000 रुपये के नए नोट नहीं निकाल सकेंगे. साथ ही बैंक में पड़े 2000 रुपये के पुराने नोट भी बदलने होंगे। इसके लिए रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर की डेडलाइन दी है। इसके बाद क्या होगा आरबीआई ने अभी कुछ नहीं कहा है।

रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक 30 सितंबर तक 2000 के नोटों की करेंसी को 20 हजार रुपये तक बैंक में जाकर बदलवा सकेंगे. आप अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर यह परिवर्तन कर सकते हैं। 23 मई 2023 से 20000 रुपये की सीमा के 2000 के नोटों को बदला जा सकता है।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया था. इसके बाद 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया गया। इसकी जगह सेंट्रल रिजर्व बैंक ने 500 और 2000 रुपए के नए नोट पेश किए। हालांकि, कुछ ही सालों में 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर हो गए और अधिकांश एटीएम से गायब हो गए। अब रिजर्व बैंक ने निकासी का ऐलान किया है।

रिजर्व बैंक के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी. मार्च 2017 से पहले 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में से लगभग 89 प्रतिशत जारी किए गए थे।

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