भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दर्ज होगी रेप की FIR, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

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बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उनके खिलाफ दुष्कर्म की FIR दर्ज की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी थी।

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. रेप की एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। दरअसल, 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने की बात कही थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप समेत अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज की जाए. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पुलिस को तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि तमाम तथ्यों को देखने से साफ है कि पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में पूरी तरह आनाकानी कर रही है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में पुलिस द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी। निचली अदालत ने पुलिस की इस दलील को खारिज कर दिया कि महिला की शिकायत संज्ञेय अपराध है।

जनवरी 2018 में, दिल्ली की एक महिला ने हुसैन के खिलाफ बलात्कार की प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करते हुए निचली अदालत में याचिका दायर की। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी दी।

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