Rahul Gandhi Defamation Case:मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा
Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में दोषी करार दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए शुक्रवार (7 जुलाई) का दिन बेहद अहम होने वाला है। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा.
Rahul Gandhi Defamation Case
इस फैसले के मद्देनजर सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी मुख्यालय पहुंचने का निर्देश दिया गया है. न्यायमूर्ति हेमंत प्रचारक की अध्यक्षता वाली गुजरात उच्च न्यायालय की एकल पीठ इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और दो साल जेल की सजा सुनाई। मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी काफी समय से आमने-सामने हैं. कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा किया है मानहानि उनके मामले को एक साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया गया, ताकि उनकी लोकसभा सदस्यता छीन ली जा सके. वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता ने पिछड़े वर्ग का अपमान करने वाली टिप्पणी की है. राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाई कोर्ट में कहा गया कि कई लोग मोदी सरनेम का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसे मोदी समाज से जोड़ना मजाक कहा जाएगा.
2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली के दौरान विवादित बयान दिया था. उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा कांग्रेस नेता ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है. इस बयान पर गुजरात बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने स्थानीय अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है. बीजेपी विधायक ने दावा किया कि कांग्रेस नेता ने पूरे मोदी समुदाय को चोर कहा है. इस मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना लगाया था.