विदेश से आने वाले लोगों को इस शर्त के साथ 2 पालतू जानवर लाने की इजाजत है

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आजकल पालतू जानवरों को घर में रखना लोगों का शौक बन गया है। फिर उन्हें अपने पालतू जानवरों से इस कदर प्यार हो जाता है कि वे उन्हें किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते, ऐसे में विदेशों में रह रहे लोगों को भारत आते समय इन पालतू जानवरों को लाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने विदेश में रह रहे लोगों को भारत में शिफ्ट होने के दौरान दो पालतू जानवर तक लाने की इजाजत दे दी है। अब उन्हें विदेश व्यापार महानिदेशालय से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है।

यह छूट सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो लगातार दो साल से विदेश में रह रहे हैं। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति दो से अधिक पालतू जानवरों को भारत लाना चाहता है, तो उसे डीजीएफटी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा जो लोग दो साल तक विदेश में रहने की शर्त पूरी नहीं करते हैं, उन्हें भी दो पालतू जानवर लाने के लिए डीजीएफटी से अनुमति लेनी होगी।

महानिदेशालय ने कहा कि पालतू जानवरों का आयात केवल हवाईअड्डों और समुद्री बंदरगाहों के जरिए ही किया जा सकता है। इसके लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता को चिन्हित किया गया है।

विदेश से पालतू जानवर लाने पर वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डीजीएफटी ने यह सफाई दी है. यह नोटिस सभी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस, भारतीय दूतावासों और विदेशों में वाणिज्य दूतावासों को जारी किया गया है। डीजीएफटी ने इस नोटिस में कहा है कि विदेश से भारत में बसने के लिए आने वाले लोग सामान के तौर पर विमान में अपने साथ अधिकतम दो पालतू जानवर- कुत्ता या बिल्ली ला सकते हैं.

 

 

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