ऐसा नहीं करने पर निष्क्रिय हो सकता है पैन कार्ड, तुरंत निपटा लें यह काम
सरकार द्वारा अपनी पहचान साबित करने और विभिन्न उद्देश्यों के लिए कई दस्तावेज जारी किए जाते हैं। इन दस्तावेजों के जरिए लोग अपना काम आसानी से कर सकते हैं। वहीं,का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। देश में सरकार पैन कार्ड की मदद से वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखती है। पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि, लोगों के पैन कार्ड को भी अब डिएक्टिवेट किया जा सकता है।
स्थायी खाता संख्या
पैन (स्थायी खाता संख्या) भारत में सभी करदाताओं को दी जाने वाली एक पहचान संख्या है। पैन एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति/कंपनी के लिए कर संबंधी सभी जानकारी एक ही पैन नंबर में दर्ज की जाती है। यह जानकारी संग्रहीत करने के लिए प्राथमिक कुंजी के रूप में कार्य करता है और पूरे देश में साझा किया जाता है।
पैन कार्ड – आधार कार्ड लिंक
हालांकि अब पैन कार्ड को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। दरअसल, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार लोगों से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने को कह चुका है. हालांकि अभी भी कई लोगों ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है।
पैन कार्ड निष्क्रिय रहेगा
अब आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए लोगों से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने को कहा है. आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा, ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, के लिए 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 01.04.2023 से जो लोग पैन आधार से लिंक नहीं हैं वे निष्क्रिय हो जाएंगे। समय सीमा निकट है। देर न करें, आज ही लिंक अप करें!’
ऐसे में जिन लोगों का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उन्हें दोनों दस्तावेजों को लिंक करवा लेना चाहिए, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।