पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सभी मामलों में मिली जमानत, गिरफ्तारी पर रोक
पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार, 12 मई को जमानत दे दी है। अल-कादिर ट्रस्ट मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह के लिए जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि खान को 17 मई तक किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।
सुनवाई कोर्ट रूम नंबर तीन में हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीटीआई समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इमरान खान के मामले की सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच मौजूद थी.
इमरान खान ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह देश नहीं छोड़ेंगे. यह मेरा देश है, यह मेरी सेना है, यह मेरे लोग हैं। इससे पहले पाकिस्तान रेंजर्स की टीम ने इमरान खान को नौ मई मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद पीटीआई कार्यकर्ताओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में आग लगा दी। इसके बाद गुरुवार 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए रिहाई का आदेश दिया.
जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के मामले की सुनवाई चल रही थी, उसी समय प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ कैबिनेट की बैठक कर रहे थे. आज शुक्रवार (12 मई) को कोर्ट ने यह भी ऐलान किया कि तोशखाना मामले में निचली अदालत में जो भी सुनवाई होगी उसे अगले आदेश तक रोकने का फैसला किया है. इमरान खान के खिलाफ पहले से ही सैकड़ों मामले लंबित हैं, जिसके चलते सरकार उन्हें किसी न किसी मामले में गिरफ्तार करना चाहती है